आरक्षण संबंधी प्रावधान
अनुसूचित क्षेत्र में राजकीय सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धित प्रावधान
कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थांन सरकार, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 04-07-2016 द्वारा अनुसूचित क्षेत्र में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओ के पदो पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 45 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियो एवं 5 प्रतिशत रिक्तियां अनुसूचित क्षेत्र के अनुसूचित जातियो के अभ्यर्थियो से भरी जायेगी तथा शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित पद मानते हुए अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यजर्थियों से योग्यशता के आधार पर वरीयता क्रम में नियमानुसार चयन किया जावेगा।
अनुसूचित क्षेत्र में राजकीय सेवाओं में आरक्षण सम्बन्धित प्रावधान
कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थाीन सरकार, जयपुर के निर्देश क्रमांक प.13(20)कार्मिक/क-2/91 पार्ट दिनांक 21.5.2013 द्वारा बारां जिले की समस्त तहसीलो में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओ में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियो की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यार्थियों से भरी जाने का प्रावधान किया गया।
- अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य सेवाओं को छोडकर अन्य सभी राजकीय सेवाओं के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तयों की 45 प्रतिशत रिक्तयॉं अनुसूचित जनजातियों एवं 5 प्रतिशत अनुसूचित जातियों के स्थानीय सदस्यों के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी
- बांरा जिले की शाहबाद एवं किशनगंज तहसीलों में सहरिया आदिम जाति हेतु भर्ती में आरक्षण प्रावधान