सूचना का अधिकार
आरटीआई का मतलब है सूचना का अधिकार और संविधान की धारा 19(1) के तहत इसे मौलिक अधिकार का पद दिया गया है। धारा 19(1) के तहत नागरिक को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और उसे अधिकार है जानने का की सरकार कैसे काम करती है, उसकी क्या भूमिका है, उसका क्या काम है इत्यादि। सूचना का अधिकार अधिनियम हर नागरिक को जानकारी प्राप्त करने की नोट्स लेने की, निष्कर्षों या दस्तावेजों या अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियां, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने की शक्ति प्रदान करता है। |
लोक प्राधिकारी का नाम | श्री शिखर अग्रवाल |
पद नाम | प्रमुख शासन सचिव |
पता | जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर |
दूरभाष | 0141-2227004 |
लोक सूचना अधिकारी का नाम | प्रज्ञा केवलरमानी |
पद नाम | आयुक्त |
पता | जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर 1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर(राज.) |
दूरभाष | 0294-2427004 |
अ- सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम | श्री वृद्धि चंद गर्ग |
पद नाम | अतिरिक्तअ आयुक्त - प्रथम (गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु) |
पता | जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर 1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर(राज.) |
दूरभाष | 0294-2413399 |
ब- सहायक लोक सूचना अधिकारी का नाम | रिक्त |
पद नाम | अतिरिक्त आयुक्त - द्वितीय (अनुसूचित क्षेत्र हेतु) |
पता | जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर 1, सहेली मार्ग, चेतक सर्कल, उदयपुर(राज.) |
दूरभाष | 0294-2412599 |